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हत्यारा निकला डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम उर्फ मेसेंजर ऑफ गॉड

डेस्क: अपने आपको मैसेंजर ऑफ गॉड घोषित करने वाले डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने हत्या मामले में दोषी करार दिया है. उनके साथ पांच अन्य आरोपी भी रणजीत सिंह हत्याकांड में दोषी पाए गए हैं. सभी को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी. शुक्रवार को हत्या मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. वर्चुअल तरीके से ही आरोपी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण कुमार कोर्ट के सामने पेश हुए. वही आरोपी अवतार, जसवीर और सबदिल कोर्ट में मौजूद थे. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया.

आपको बता दें कि इससे पहले मामले की सुनवाई 26 अगस्त को हुई थी. अदालत ने इस मामले में एक फैसला भी सुनाया था. 19 साल पुराने इस मामले में 12 अगस्त को बचाव पक्ष ने अंतिम बहस पूरी की थी. सीबीआई जज डॉ सुशील कुमार गर्ग की अदालत में ढाई घंटे बहस हुई थी, जिसके बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया था.

हत्यारे राम रहीम को दुष्कर्म मामले में मिल चुकी है 20 साल की सजा

हत्या मामले में दोषी करार दिए गए बाबा गुरमीत राम रहीम को साध्वियों के साथ योन शोषण व दुष्कर्म के मामले में पहले ही 20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. अपने आप को भगवान का दूत (मेसेंजर ऑफ गॉड) बतानेवाले ने कई महिलाओं का यौन शोषण किया था.

डेरा के सदस्य रणजीत की 2002 में हुई थी हत्या

डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की हत्या 10 जुलाई 2002 को हुई थी. रणजीत सिंह पर साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन लिखवाने का संदेह था. हत्या मामले की जांच पुलिस कर रही थी, लेकिन पुलिस की जांच से रणजीत के पिता सन्तुष्ट नहीं थे. उन्होंने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी. इसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों पर मुकदमा दायर किया.

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