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पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, इनके नेतृत्व में होगी जांच

 

डेस्क: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुए हिंसा के बाद से ही लगातार निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी। इसके लिए अब तक कई टीमों का गठन हो चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस विषय पर एक बार फिर एक नया आदेश जारी किया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक विशेष एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है।

इस विषय पर कहा गया है कि कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से जांच के लिए गठित किए गए एसआईटी का नेतृत्व अब मंजुला चेल्लूर करेंगी। बता दें कि मंजुला एक रिटायर्ड जज हैं। पांच जजों की पीठ ने सभी याचिकाओं पर एकमत होकर यह फैसला सुनाया है। सभी ने सर्वसम्मति से टीम का नेतृत्व करने के लिए मंजुला चेल्लूर को चुना है।

सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

चुनाव के बाद हुई हिंसा में महिलाओं के खिलाफ कई तरह के अपराध सहित अन्य सभी प्रकार के अपराधों की जांच के लिए सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया था। जांच के बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंप दी थी। इसके बाद में फिर एक बार हाईकोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है।

इस पर फैसला सुनाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने एक एसआईटी गठन का आदेश दिया है। बताया गया है कि उसका नेतृत्व पूर्व जज मंजुला चिल्लूर करेंगी। इसके अलावा भी सभी मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है इस दल में पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सुमन बाला साहू, सोमेन मित्रा और रणवीर कुमार शामिल होंगे।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुए हिंसा के विषय में कोलकाता हाई कोर्ट अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। फिर एक बार पांच जजों की पीठ ने मंजुला चेल्लूर के नेतृत्व में एक और एसआईटी का गठन किया है। यह टीम राज्य में चुनाव के बाद हुए हिंसा की जांच करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी।

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