डेस्क: बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं। कई चरणों में होने वाले इस चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी लगातार अपने प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन प्रचार के दौरान सभी प्रत्याशी कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं जिस वजह से पटना में अब तक कुल 17 प्रत्याशियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया जा चुका है। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिन्हें सभी प्रत्याशियों का मानना अनिवार्य है।
लिया जा सकता है कठोर एक्शन
दरअसल,, किसी भी चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य होता है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। आचार संहिता के उल्लंघन करने से प्रत्याशियों का नामांकन रद्द तक किया जा सकता है। इनमें कई नियम शामिल है जिनका पालन ना करने पर पटना में कई प्रत्याशियों के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने पर उन पर एक्शन लिया जा रहा है।
यह हैं नियम
इनमें सबसे प्रमुख नियम है कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा में पोस्टर, भाषण, संगीत समेत किसी भी माध्यम से प्रचार नहीं किया जा सकता। के अलावा किसी भी सरकारी जमीन अथवा इमारत में कोई भी प्रत्याशी अपना झंडा बैनर अथवा पोस्टर नहीं चिपका सकता है। प्रत्याशियों द्वारा निकाले गए रैली में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र ले जाना नियम के विरुद्ध है। प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग भी केवल सुबह 6 बजे के बाद और रात 10 बजे से पहले ही किया जा सकता है।
नियमों का पालन प्रत्याशियों के लिए आवश्यक
इसके अलावा भी कई अन्य नियम है जिनका पालन करना प्रत्याशियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह अपने विरोधियों के सभाओं में जाकर व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इन सभी नियमों का पालन न करने पर प्रत्याशियों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। यही कारण है कि पटना में 17 लोगों पर एफ आई आर दर्ज किया जा चुका है।